Himachal Pradesh के पास जल पर Cess लगाने का अधिकार: उपमुख्यमंत्री

Congress Himachal Pradesh SHIMLA (शिमला)

सिरमौर न्यूज़ / शिमला

पंजाब सरकार ने विधानसभा में एक संकल्प पारित करते हुए Himachal Pradesh सरकार के निर्णय के खिलाफ जल शुल्क लगाने का विरोध किया। जल शक्ति विभाग के मंत्री और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पहले से ही उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जैसी विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जल शुल्क लगाया जा चुका है।

इसी तरह के तर्क के आधार पर, हिमाचल प्रदेश ने विभिन्न बिजली उत्पादन एजेंसियों द्वारा जल के उपयोग पर जल शुल्क लगाने का निर्णय लिया है ताकि राज्य की आय बढ़ाई जा सके। उन्होंने कहा कि जल राज्य विषय होने के कारण राज्य के पास जल के उपयोग पर सेस लगाने का पूर्ण अधिकार है।

अग्निहोत्री ने संवैधानिक प्रावधान के अनुसार हिमाचल प्रदेश के पास जल संसाधनों पर पूर्ण अधिकार हैं और उनकी सरकार ने इंडस जल संधि, 1960 को मान्यता दी है तथा हिमाचल प्रदेश जल शुल्क विधेयक, 2023 इस संबंध में कोई भी संविधान के अधीन नहीं है।

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उन्होंने कहा कि जल शुल्क लगाने से किसी भी पड़ोसी राज्य को पानी के विस्तार पर कोई अंतरराष्ट्रीय विवाद नहीं होता है; नदियों में धारा प्रवाह को बदलना नहीं होता है; जल का उपभोग या गैर-उपभोगीय उपयोग और जल संग्रह को भी नहीं बदला जाता है। इसलिए, संक्षेप में कहा जा सकता है कि विधेयक पंजाब राज्य के किसी भी पड़ोसी अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश जल शुल्क विधेयक, 2023 के किसी भी प्रावधान का अंतर राज्यीय नदी विवाद अधिनियम, 1956 से विरोध नहीं है और इस अधिनियम के धारा 7 के अंतर्गत जल शुल्क लगाने में कोई बाधा नहीं है।

“इस प्रावधान के निर्देशों का शुद्ध अर्थ स्पष्ट रूप से बताता है कि यह प्रावधान केवल जल संरक्षण, नियंत्रण या उपयोग के लिए है, जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य ने हाइड्रो पावर जनरेटिंग यूनिट्स/प्रोजेक्ट्स द्वारा जल से बिजली उत्पादन के लिए जल के गैर-खपत का जल-ऊपयोग पर जल शुल्क लगाया है।”

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उन्होंने जोड़ा कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच कोई इंटर-स्टेट मुद्दा या विवाद नहीं है। इसलिए इस ऐक्ट की धाराओं का कोई उल्लंघन नहीं है और हिमाचल प्रदेश जल ऊर्जा उत्पादन शुल्क अधिनियम, 2023 कानूनी, उचित और मान्य है।”

उन्होंने कहा कि जब बात BBMB की आती है तो यह बिजली मंत्रालय द्वारा 1966 के पंजाब विभाजन अधिनियम की धाराओं के अनुसार स्थापित किया गया था जो भाखड़ा नंगल परियोजना के प्रशासन, रखरखाव और संचालन के लिए है, जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ के राज्यों के बीच संयुक्त उद्यम है। इसलिए, पंजाब राज्य को BBMB के प्रबंधन पर एकल नियंत्रण नहीं है।

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उन्होंने जोड़ा कि इसलिए, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए जल सेवा शुल्क का बोझ पांच राज्यों में बराबरी से बाँटा जाएगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल हैं।