धारा 8 में है प्रावधान, ग्राम पंचायतों की बैठकों में बीडीसी और जिला परिषद सदस्यों को मिलेगा सम्मान

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सिरमौर न्यूज़ / पांवटा साहिब


अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार केवल शर्मा ने गत दिन जिला पंचायत अधिकारी और खंड विकास अधिकारी को आदेश जारी करते हुए कहा है कि ग्राम पंचायतों में होने वाली बैठकों में बीडीसी सदस्यों को भी उचित सम्मान मिलना चाहिए। उनके लिए बैठने की उचित व्यवस्था हो और इन बैठकों में उनको मत देने का अधिकार भी होगा। उनके लिए अलग बैठने का स्थान निश्चित हो। इसके अलावा जिला परिषद सदस्य को भी ग्राम सभा की बैठक में उसी तरह का सम्मान मिलना चाहिए। यह प्रावधान हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 8 के तहत किया गया है। यह सुनिश्चित करना खंड विकास अधिकारी और जिला पंचायत अधिकारी को करना होगा इस फैसले के बाद जिला परिषद सदस्यों बीडीसी के सदस्यों को ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठकों में अब पूरा सम्मान मिलेगा।