आर्थिक अभाव के कारण कोई व्यक्ति न्याय लेने से वंचित ना हो-बसन्त वर्मा

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सिरमौर न्यूज़ – नाहन

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हर जिला में एक न्यायिक अधिकारी नियुक्त किया जाता है जो लोगों को निःशुल्क कानून संबंधी सहायता प्रदान करता है ताकि आर्थिक अभाव के कारण कोई व्यक्ति न्याय से वंचित न रह सके। यह जानकारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नाहन बसन्त वर्मा ने विधिक साक्षरता शिविर के आयोजन में पच्छाद विकास खंड की ग्राम पंचायत डिलमन में दी।


इस अवसर पर उन्होने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उददेश्य जरूरतमंद लोगों को कानूनी सलाह व मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से सक्षम न होने की वजह से बहुत से लोग आज भी अपने अधिकारों हेतु न्यायालय तक नही पहूंच पाते है जिस कारण वह न्याय से वंचित रह जाते है जिसके माध्यनजर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर द्वारा इस तरह के विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर उन सभी जरुरतमंद लोगों, महिलाओं , बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछडा वर्गों तथा गरीब परिवारों व सामान्य वर्ग के लोगों को जिनकी वार्षिक आय तीन लाख से कम हो सादे कागज पर विधिक साक्षरता प्राधिकरण को आवेदन कर निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते है।
उन्होने बताया कि इसके अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिक जिन की आयु 60 वर्ष से अधिक हो तथा सभी वर्गो के ऐसे महिला व पुरूष जिनकी सालाना आय 3 लाख से कम हो या वह एचआईवी या एड्स से पीड़ित हो ऐसे सभी व्यक्ति भी सादे कागज पर विधिक साक्षरता प्राधिकरण को आवेदन कर निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते है।
इससे पूर्व अधिवक्ता अनु ने घरेलू हिंसा,भरण-पोषण कानून सम्बन्धित तथा अधिवक्ता सुमन ने खाली चैक व लेन-देन एवं जीरो एफआइआर के बारे में लोगों को जागरूक किया। इसके अतिरिक्त नायब तहसीलदार पच्छाद एलआर कश्यप ने राजस्व संबंधी, जानकारी देते हुए निशानदेही, तक्सीम तथा तहसील में बनने वाले विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों संबंधी जानकारी दी तथा बाल विकास अधिकारी सुनील शर्मा ने विभाग द्वारा पंचायतों के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी। इस शिविर में ग्राम पंचायत डिलमन के प्रधान पुनम ठाकुर, उप प्रधान देवराज के अतिरिक्त पुलिस विभाग के सुभाष रघुवंशी सहित संबंधित ग्रामवासी भी उपस्थित थे।