सिरमौर न्यूज / पांवटा साहिब
बीएड डिग्री धारकों को JBT भर्ती के लिए पात्र किए जाने के फैसले से JBT व D.EL.ED प्रशिक्षुओं को निराशा का सामना करना पड़ रहा है।लिहाजा मंगलवार को प्रदेशभर के साथ जिला सिरमौर के पांवटा व नाहन में JBT प्रशिक्षुओं ने कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया हैं। साथ ही अपनी मांगो को लेकर रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की।JBT प्रशिक्षुओं पंकज, अमन ठाकुर, सतवीर सिंग, यामनी, मोनिका, निर्जला, कृतिका, रंजू, आदि का कहना है कि कक्षा एक से पांचवीं के लिए बीएड धारकों को भर्ती करना तर्कसंगत नहीं है। वह इसका तब तक विरोध करेंगे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता हैं। JBT प्रशिक्षुओं ने शहर में रैली निकालने बाद एसडीएम पांवटा को ज्ञापन सौपा हैं। जिसके माध्यम से मांग की गई है कि JBT व डीएल्डी प्रशिक्षु को अतिशीघ्र न्याय दिया जाए। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर अपने हक की मांगों को सरकार व प्रशासन के समक्ष रखा हैं।
JBT प्रशिक्षुओं का कहना है कि उन्होंने सोमवार से कक्षाओं का बहिष्कार शुरू किया है और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा।अगर सरकार इस दिशा में उचित कदम नहीं उठाती, तो उक्त फैसले को लेकर हाइकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते है और सभी प्रशिक्षु अपना पक्ष तब तक मजबूती से रखेंगे, जब तक उनकी मांग पूरी नही हो जाती।JBT प्रशिक्षुओं ने मांग की है कि कक्षा पांच तक JBT को ही कंसीडर किया जाए, बीएड धारकों को नहीं। बता दें कि न केवल पांवटा, नाहन बल्कि शिमला सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में JBT प्रशिक्षुओं ने कक्षाओं से बहिष्कार किया है।शिमला में राज्य सचिवालय का घेराव करने जा रहे प्रशिक्षुओं को पहले टालैंड के पास ही रोक दिया गया। उसके बाद उन्हें सचिवालय के निकट कड़ी पुलिस बल के बीच बाहर रोका गया हैं। सुबह 10 बजे प्रदेश भर से प्रशिक्षु सचिवालय घेराव के लिए शिमला पहुंचे हैं। तय शेड्यूल के अनुसार प्रशिक्षुओं ने टालैंड से लेकर सचिवालय तक रैली निकालनी थी। इसके लिए बाकायदा उन्होंने जिला प्रशासन को पत्र भेजकर मंजूरी मांगी थी। लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिली। प्रशिक्षुओं ने टालैंड में इक्ट्ठे होकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया। प्रशिक्षुओं ने वी-वान्ट जस्टिस के नारे लगाए।संघ के अध्यक्ष अभिषेक ठाकुर ने कहा कि वह प्रदेश उच्च न्यायलय के आदेशों का सम्मान करते हैं। सरकार से मांग की जा रही है कि उनके पक्ष को कोर्ट में मजबूती के साथ रखा जाए। जेबीटी के लिए बने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों से छेड़छाड़ न की जाए। जेबीटी प्रशिक्षु संघ ने अपने स्तर पर सुप्रीम कोर्ट जाने का मन भी बनाया है। राज्य में 12वीं पास युवा, जो आर्थिक व भोगौलिक परिस्थितियों के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं, वे राज्य में डाईट के माध्यम से जेबीटी, डीएलएड शिक्षा लेकर प्राथमिक स्तर पर अध्यापक नियुक्ति की योग्यता रखता है। अन्य राज्यों में भी जेबीटी-D.EL.ED को ही प्राथमिक स्तर के लिए मान्य करार दिया है। बीएड को माध्यमिक स्तर के लिए योग्य माना गया है। जेबीटी शिक्षक संघ का कहना है कि इसमें बीएड को जोडऩे के लिए जेबीटी नियमों से छेड़छाड़ की गई, तो राज्य में इस समय 40000 प्रशिक्षित जेबीटी के साथ-साथ जिला के डाइट संस्थान व निजी शिक्षण संस्थानों का आस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा।बता दें कि प्रदेश उच्च न्यायालय ने JBT भर्ती मामलों पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की अधिसूचना के अनुसार सरकार को JBT पदों की भर्ती के लिए नियमों में जरूरी संशोधन के आदेश दिए हैं। यानी अदालत के फैसले से अब JBT पदों के लिए बीएड डिग्री धारक भी पात्र होंगे।