सिरमौर न्यूज़ / नाहन
जिला दंडाधिकारा सुमित खिमटा ने एक जून को होने वाले मतदान के दृष्टिगत सिरमौर जिला में ड्राई डे की घोषणा की है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार 30 मई 2024 सांय 6 बजे से एक जून सायं 6 बजे अथवा मतदान प्रक्रिया संपन्न होने तक ड्राई डे लागू रहेगा। इसी प्रकार 4 जून 2024 को भी ड्राई डे घोषित किया गया है। इस अवधि के दौरान सभी किस्म की शराब के विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंधा रहेगा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रत, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाने और कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत सभी किस्म की शराब के विक्रय पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है