24 नवम्बर से 30 नवम्बर 2020 तक मनाया जायेगा अन्तर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेला

Himachal Pradesh Local News श्री रेणुका जी सांस्कृतिक

सिरमौर न्यूज़ – नाहन

24 नवम्बर से 30 नवम्बर 2020 तक अन्तर्राष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी मनाया जाना प्रस्तावित है, परन्तु कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिती के कारण इस वर्ष मेले में केवल चली आ रही परम्पराओं का निर्वहन किया जाएगा।
जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने अन्तर्राष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी, 2020 के लिए एसओपी जारी करते हुए कहा है कि मेले के दौरान कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए श्रद्धालुओं को प्रशासन द्वारा जारी एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा।
शोभा यात्रा अथवा मेले में आने वाले सभी देवलुओं तथा आमजनों को हर समय मास्क लगाना या चेहरे को ढकना अनिवार्य होगा तथा समाजिक दूरी के नियमों का पालन करना अत्यन्त आवश्यक होगा। सभी देवलुओं को अनिवार्य रूप से हाथ धोना अथवा सैनिटाईज करना व स्वच्छता का पालन करना अनिवार्य होगा।
देवी-देवताओं के मन्दिर में दर्शन हेतु निर्धारित स्थान से दर्शन करना होगा तथा मूर्ति अथवा पालकी को छूना वर्जित होगा। दर्शन हेतु कतार में चिन्हित स्थानों पर खड़े होना अनिवार्य होगा।
उन्होने बताया कि प्रतिदिन प्रातः व सांय को सभी मन्दिरों को सैनिटाईज किया जायेगा। उपयोग किए गए मास्क, दस्ताने इत्यादि के निस्तारण हेतु अलग से कूड़ेदानों को चिन्हित कूड़ेदानों में डालना सुनिश्चित करना होगा।
उन्होने बताया कि सभी श्रद्धालुओं व आमजन प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए प्रवेश व निकासी द्वार से ही आना-जाना सुनिश्चि करेंगे। शोभा यात्रा व देवताओं के साथ आने जाने वाले सभी देवलुओं व बजतरियों के लिए कोरोना (कोविड-19) जांच करवाना अनिवार्य होगा व श्रद्धालु तथा देवालु आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करेंगे व प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर तापमान की जांच करवाना, हाथ धोना व सैनिटाईज करना सुनिश्चित करेंगे। सभी देवलुओं कारगारों बजतरी जो देवताओं के साथ मेले में भाग लेने हेतु आऐंगे वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे व किसी भी बिमारी के लक्षणों को आवश्यक रूप से सम्बन्धित स्वास्थ्य अधिकारियों के ध्यान में लाऐंगे।
उन्होने बताया कि 65 वर्ष की आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं व 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मेले में न आने का परामर्श दिया गया है। मेला स्थल व आस-पास के सार्वजनिक क्षेत्रों में थूकना तथा उपयोग में लाये हुए मास्क को ईधर-उधर फैंकना पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा व अवमानना पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगीं।

मेला क्षेत्र में मांस व मछली की बिक्री पर रहेगा प्रतिबन्ध – डीएम

जिला दण्डाधिकारी डॉ0आर0के0परूथी ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि 24 नवम्बर से 30 नवम्बर, 2020 तक मनाए जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेला के दौरान मेला क्षेत्र में किसी भी प्रकार की मांस व मछली विक्रय की दुकानें नहीं लगेगी तथा उपरोक्त क्षेत्र में मास व मछली की बिक्री पर मेला अवधि के दौरान पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

मेला अवधि के दौरान हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध – डीएम
जिला दण्डाधिकारी डॉ0आर0के0परूथी ने सीआरपीसी की धारा 144 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए 24 नवम्बर से 30 नवम्बर, 2020 तक मनाए जाने वाला अन्तर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्नेय शस्त्र, विस्फोटक सामग्री व अन्य धारधार हथियार लेकर चलने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया है। आदेशो के अनुसार किसी भी श्रद्धालु द्वारा मेला अवधि के दौरान मन्दिर में नारियल चढाने पर भी प्रतिबंध रहेगा।