सिरमौर में एससी/एसटी के 44 पीड़ितों को जारी की 56 लाख की राहत राशि – गौतम

Himachal Pradesh Local News Nahan SIRMOUR (सिरमौर)

सिरमौर न्यूज़ / नाहन

सिरमौर जिला में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत वर्ष 2019 से 2021 तक 47 मामलों के तहत 44 पीड़ितों को 56 लाख रुपये की राहत राशि जारी की गई है।

यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने आज यहां जिला स्तरीय सतर्कता एंव प्रबोधन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि जिला में कुल 47 मामलों में से 22 न्यायालय में लंबित, 09 मामले खारिज, 02 मामलों से एससी/एसटी की धाराएं हटाई गई, 13 मामले की पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है जबकि 1 मामले में बरी किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर के किसी भी विद्यालय तथा आंगनबाड़ी से विद्यार्थियों के साथ भेदभाव अथवा छुआछूत का मामला संज्ञान में नहीं आया है। उन्होंने शिक्षा व महिला एवं बाल विकास विभाग को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए की उनके अधिनस्थ संस्थानों में भेदभाव अथवा छुआछूत की कोई भी घटना न हो। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत पीड़ित परिवार को राशन, बर्तन, बच्चों की शिक्षा तथा मासिक पेंशन भी प्रदान की जा रही है।
इसके उपरान्त, उपायुक्त ने अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याणार्थ, प्रधानमंत्री नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम, जिला स्तरीय दिव्यांग समिति तथा स्थानीय स्तरीय समिति की बैठकों की भी अध्यक्षता की। उन्होंने निर्देश दिए की अस्पतालों में वरिष्ठजनों के साथ-साथ दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए पर्ची बनाने की अलग व्यवस्था की जाए। उन्होंने जिला कल्याण अधिकारी को जिला के दिव्यांगजनों का डाटा बेस तैयार करने के निर्देश भी दिए।

जिला कल्याण अधिकारी विवेक अरोड़ा ने उपायुक्त सहित बैठक में आए सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों का स्वागत किया तथा बैठक की कार्रवाई को मदवार प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर एएसपी नाहन बबीता राणा, जिला न्यायवादी बी एन शांडिल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ संजीव सहगल, अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग विजय अग्रवाल, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नाहन संजय तोमर, जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेन्द्र सिंह नेगी समिति के गैर सरकारी सदस्य भी उपस्थित थे।