शराब पीकर गाड़ी चलाई, तो दिनभर कोर्ट परिसर में खड़ा रहने की मिली सजा

Himachal Pradesh Local News पॉवटा साहिब

सिरमौर न्यूज़

पांवटा साहिब के कोर्ट न.एक व दो में शनिवार को माननीय न्यायाधीश ने 28 ऐसे लोगों को एक दिन कोर्ट परिसर में खड़ा रहने की सजा सुनाई, जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए थे। पुलिस ने इनके कोर्ट में चालान पेश किए थे, जिसके बाद जुरमाने के साथ साथ यह सजा सुनाई गई थी।

जानकारी अनुसार पांवटा साहिब की मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में शनिवार को पुलिस द्वारा काटे गए 64 चलानों का निपटारा किया गया। पांवटा साहिब कोर्ट नंबर-एक की माननीय न्यायाधीश विजयलक्ष्मी द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को 92 हाजर 800 रुपये का जुर्माना लगाया गया। साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने वाले 8 लोगों को एक दिन की सजा सुनाई गई।
वही, दितीय श्रेणी अदालत में भी शनिवार को पुलिस द्वारा काटे गए 24 चलानों का निपटारा किया गया। पांवटा साहिब कोर्ट नंबर-दो के न्यायाधीश विशाल के द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को 45 हाजर 300 रुपये का जुर्माना लगाया गया। साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने वाले 20 लोगों को एक दिन की सजा सुनाई गई।

सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि कोर्ट न.दो मे शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 20 लोगों को शनिवार दिनभर सुबह से लेकर शाम तक न्यायालय परिसर में खड़ा करके सजा काटने का आदेश दिया। वहीं कोर्ट न.एक मे भी 8 लोगो को यही सजा सुनाई गई।