मतदान अवधि में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों को बेचने व वितरित करने पर रहेगी पाबंदी

Himachal Pradesh Local News Nahan SIRMOUR (सिरमौर)

सिरमौर न्यूज़ / नाहन

जिला निर्वाचन अधिकारी सिरमौर सोनाक्षी सिंह तोमर ने बताया कि जिला में ग्राम पंचायत बगड़ विकास खण्ड नाहन में प्रधान पद के लिए, ग्राम पंचायत सनौरा विकास खण्ड राजगढ़ में उप-प्रधान पद के लिए तथा ग्राम पंचायत हरिपुर खोल व मिश्रवाला विकास खंड पांवटा साहिब में वार्ड सदस्य के लिए उप-चुनाव 1 अक्टूबर 2021 को प्रातः 7 बजे से सायं 3 बजे तक करवाया जाना निश्चित किया गया है।

उन्होंने इस सम्बन्ध में आदेश जारी करते हुए बताया कि इन ग्राम पंचायतों के लिए कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक शराब या इस प्रकृति के अन्य पदार्थ मतदान क्षेत्र के भीतर, उस मतदान क्षेत्र में, किसी चुनाव में मतदान की समाप्ति के लिए नियत घण्टे के साथ समाप्त होने वाली 48 घण्टे की अवधि के दौरान मतगणना सम्पन्न होने तक किसी होटल, खानपान घर, पाकशाला, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या प्राइवेट स्थान में बेचने, देने या वितरित नहीं करेगा।