नशेड़ी 34 वाहन चालकों को अदालत ने एक दिन परिसर में खड़े रहने की सुनाई सजा

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सिरमौर न्यूज़

ऐसे 34 वाहन चालकों को जो नशा कर वाहन चलाते वक्त पकड़े गए अदालत ने एक बार फिर दिनभर अदालत परिसर में खड़े रहने की सजा सुनाई। जबकि अन्य 37 वाहन चालकों से व्हीकल एक्ट के तहत 75,800 रुपये जुर्माना भी वसूला हैं।

सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि शनिवार को माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायालय संख्या-2 पांवटा के न्यायाधीश विशाल ने 37 वाहन चालानों का निपटारा करते हुए जुर्माना वसुला हैं, जबकि 34 शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले चालको को एक दिन की सजा सुनाई है।

उन्होंने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस व ट्रैफिक पुलिस पांवटा के द्वारा काटे गए चालान नियम तोड़ने वाले चालकों को कुल 75800 जुर्माना देने की सजा सुनाई। जिसमें शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 34 चालकों को 1 दिन की सजा सुनाई गई। जिसमें 34 चालको को दिन भर न्यायालय परिसर में दिन भर खड़ा रहने की सजा सुनाई। एडीए राजेंद्र कुमार शर्मा ने सरकार के तरफ से पैरवी की। गौरतलब हो कि इससे पूर्व भी माननीय उक्त अदालत में इस तरह की कार्यवाही की जा चुकी हैं।जिसमें शराबी वाहन चालकों को एक दिन की सजा के तौर पर दिनभर अदालत परिसर में खड़ा रहना पड़ा।