उप-चुनाव के दौरान आग्नेय शस्त्र अथवा घातक हथियार साथ लेकर चलने पर रहेगा प्रतिबंध

Himachal Pradesh Local News Nahan SIRMOUR (सिरमौर)

सिरमौर न्यूज़ / नाहन

जिला दण्डाधिकारी सिरमौर सोनाक्षी सिंह तोमर ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त पदों के लिए उप-चुनाव 1 अक्टूबर 2021 को प्रातः 7 बजे से सायं 3 बजे तक करवाया जाना निश्चित किया गया है। इस कड़ी में जिला सिरमौर में ग्राम पंचायत बगड़ विकास खण्ड नाहन में प्रधान पद के लिए, ग्राम पंचायत सनौरा विकास खण्ड राजगढ़ में उप-प्रधान पद के लिए तथा ग्राम पंचायत हरिपुर खोल व मिश्रवाला विकास खंड पांवटा साहिब में वार्ड सदस्य के लिए उप-चुनाव होना निश्चित है।

उन्होंने बताया कि उप-चुनाव के दृष्टिगत सार्वजनिक सुरक्षा एवं शांति बनाये रखने हेतु धारा 144 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आदेश जारी किये गए हैं जिनके अनुसार ग्राम पंचायत बगड़, सनौरा, हरिपुर खोल व मिश्रवाला की सीमाओं के भीतर कोई भी व्यक्ति 1 अक्टूबर को आयोजित पंचायतीराज संस्थाओं के उप-चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार का अग्नेय शस्त्र अथवा घातक हथियार अपने साथ लेकर नहीं चलेगा। यह आदेश कानून व्यवस्था बनाये रखने वाले सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होगा।