महाविद्यालय पांवटा साहिब में “महिला यौन उत्पीड़न” पर विशेष कार्यक्रम आयोजित…

Himachal Pradesh Local News SIRMOUR (सिरमौर) पॉवटा साहिब

सिरमोर न्यूज/ पांवटा साहिब

राजकीय महाविद्यालय पांवटा साहिब के सभागार में महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध, एवं निवारण) अधिनियम -2013, विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय की कार्यवाहक प्राचार्या डॉक्टर रितु पन्त ने किया । महाविद्यालय की आंतरिक समिति की सदस्या प्रोफेसर विम्मी रानी ने डॉक्टर रितु पन्त का पुष्प गुच्छ एवं हृदय पदक लगाकर स्वागत किया। तत्पश्चात प्रोफेसर विम्मी रानी ने अपने संबोधन में महिला यौन उत्पीड़न के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यौन उत्पीड़न क्या होता है ? इसे कैसे रोका जा सकता है? तथा इसके लिए कानूनी प्रावधान क्या है? इन विषयों पर छात्र एवं छात्राओं को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने छात्रों को यह भी बताया कि उत्पीड़क कैसे अपनी शिकायत बिना किसी दबाव के महाविद्यालय की आंतरिक समिति के समक्ष दर्ज करवा सकती है। आपकी शिकायत को बिल्कुल गोपनीय रखा जाता है और तुरंत उसका समाधान किया जाता है। इसलिए शिकायत दर्ज करवाने में किसी भी प्रकार का संकोच न करें। एक जागरूक एवं सशक्त नारी बने, तभी महिला यौन उत्पीड़न को रोका जा सकता है।

महाविद्यालय की आंतरिक समिति की संयोजक डॉक्टर रितु पंत ने छात्र एवं छात्राओं को अपने संबोधन में कहा कि महिला उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध, एवं निवारण) अधिनियम- 2013, भारत में एक विधायी अधिनियम है जो महिला को उनके कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने, संरक्षण प्रदान करने तथा यौन उत्पीड़न की शिकायतों की रोकथाम और निवारण करने का प्रयास करता है। क्योंकि आज समाज में हर रोज बहुत सारे महिला यौन उत्पीड़न के मामले हमारे सामने आ रहे हैं, इसलिए महिलाओं को समाज में भयमुक्त व स्वच्छ वातावरण का माहौल मिले तथा महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा यह कानून लाया गया है। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय की आंतरिक समिति के सदस्य प्रो. मनदीप सिंह गांधी, अशरफ अली अधीक्षक ग्रेड-1, प्रो. तनु चंदेल, प्रो. कल्याण राणा, तथा प्रोफेसर सुलक्षना शर्मा, प्रो. किरण शर्मा, तथा महाविद्यालय के सभी शिक्षक एवं गैर शिक्षक कर्मचारी व सेकंडों छात्र एवं छात्राएं उपस्थित रही।