सिरमौर न्यूज़/नाहन
जिला दंडाधिकारी सुमित खिमटा ने बताया कि मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति को ध्वनि विस्तार करने वाले सभी प्रकार के सेल्युलर फोन, कोर्ड लैस फोन, वारयलैस फोन और दूसरे यंत्र रखने पर प्रतिबंध रहेगा। केवल अधिकृत निर्वाचन स्टाफ और पुलिस आफिशियल को इस प्रतिबंध में छूट दी गई है।
इसी प्रकार मतदान केन्द्र के 200 मीटर के दायरे में किसी भी राजनैतिक दल द्वारा अपना बूथ स्थापित करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 30 मई सांय 6 बजे से 2 जून 2024 सांय 6 बजे तक प्रभावी रहेंगे।