सिरमौर न्यूज़ / नाहन
जिला दंडाधिकारी सिरमौर सुमित खिमटा ने एक जून 2024 को होने वाले लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत सिरमौर जिला में आज गुरूवार 30 मई सांय 6 बजे के बाद सभी प्रकार की राजनैतिक जनसभाओं (पब्लिक मीटिंग) पर प्रतिबंध लगाया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा यहां जारी आदेश में कहा गया है कि एक जून को शिमला संसदीय क्षेत्र के तहत मतदान होना है और इसी उददेश्य से 30 मई सांय 6 बजे के बाद सभी प्रकार की जनसभायें प्रतिबंधित रहेंगी। इसी प्रकार 30 मई सांय 6 बजे के बाद किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा। सुमित खिमटा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान एक स्थल पर पांच व्यक्तियों से अधिक के खड़ा रहने पर भी प्रतिबंध रहेगा जबकि प्रत्याशियों को डोर-टू-डोर प्रचार की अनुमति रहेगी